जनपद न्यायालय बांदा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों एवं लिपिक संवर्ग कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों सहित कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए जाने के कारण दीवानी न्यायालय परिसर बांदा को कन्टेनमेन्ट जोन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
इस वजह से न्यायालय को 22 अप्रैल से 1 मई तक बंद कर दिया गया है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा के सचिव द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई जिसमें कहा गया है कि जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से 1 मई तक न्यायालय बांदा की सामान्य गतिविधियों के लिए बंद रहेगी।
इसके साथ ही 22 अप्रैल से 1 मई के मध्य लंबित पत्रावली पत्रावलियों के निस्तारण के लिए तिथि नियत की गई है।
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