बालू कारोबारियों पर डीएम का शिकंजा, 14 को नोटिस, ट्रकों की धरपकड

अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई 14 ट्रक पकड़े जनपद में बालू खदानों के स्वीकृत पत्र जारी हो जाने के बाद भी खनन शुरू न करने और रजिस्ट्री न कराने के मामले में 14 पट्टे धारकों को नोटिस जारी की गई है।खनिज विभाग द्वारा जारी नोटिस में 8 पट्टे धारकों को ब्लैक लिस्ट कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया वहीं छह खदान के संचालकों को किस्त जमा करने की अंतिम नोटिस जारी की गई है,

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 जबकि 2 पट्टे प्रस्तावको द्वारा किस्त जमा न करने पर उनका पट्टा निरस्त कर 24,64000 रुपए की राशि जप्त कर ली गई है।उधर रात में खनिज विभाग द्वारा डीएम के आदेश पर चलाए गए अभियान में अवैध ढंग से बालू खनन करने में दर्जनों ट्रकों को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

जनपद में करीब 26 पट्टाधारक हैं। इनमें 11 खनन पट्टे संचालित हो रहे हैं। 16 पट्टेधारक ऐसे हैं जो विभागीय प्रक्रिया पूरी कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे नए पट्टे भी नहीं हो पा रहे हैं और राजस्व की भारी क्षति हो रही है। रजिस्ट्री न कराने और किश्तें जमा कर खनन न शुरू कराने वाले ठेकेदारों को प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी की है।

जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कि जो पट्टा धारक व प्रस्तावक समय से पट्टा विलेख का निष्पादन व किश्त जमा नहीं करते, न सभी के पट्टे की धनराशि व प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जाएगी। पट्टा निरस्त करते हुए बकाये की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।

 इधर जिला अधिकारी बांदा के निर्देश पर खान अधिकारी द्वारा बीती रात प्रवर्तन कार्य करते हुए 11  ट्रक चैकी भूरागढ़ में तथा दो ट्रक चैकी कालू कुआं में  और पैलानी व जसपुरा मे कई ट्रकों  को पकड़ कर सीज कर दिया है।इनके खिलाफ उप खनिज बालू का बिना वैध परिवहन प्रपत्र,परिवहन पास में अंकित मात्रा से अधिक लोड कर परिवहन के मामले में पकड़ कर थानाध्यक्ष के सुपुर्दगी में दिया गया।

उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवैध खनन ,परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध निरंतर प्रवर्तन कार्य जारी रहेगा। किसी भी स्थिति में अवैध खनन परिवहन तथा ओवरलोडिंग की गतिविधियां संचालित नहीं होने दी जाएगी।

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इन्हें दी गई नोटिस

इनमें कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लहुरेटा (33 हेक्टेयर), आरएसआई स्टोन वर्ड खैरई (5.80 हेक्टेयर), विपुल त्यागी अमलोरहा खादर (25.29 हेक्टेयर), मे.मां जयंती इन्फ्रास्ट्रक्चर बेंदा खादर ( (21 हेक्टेयर), मे.एस्टीम इन्फाबिल्ड सादीमदनपुर (28.33 हेक्टेयर), साहू इलेक्ट्रिकल्स स्टोर मरौली खादर खंड-2 (22 हेक्टेयर), मे.वीपी कांस्ट्रक्शन मरौली खादर खंड-4 (23 हेक्टेयर), मेसर्स कं. एंड एस माइंस मरौली खादर खंड-3 (23 हेक्टेयर) शामिल हैं। इन्हें अंतिम नोटिस में जमानत राशि जब्त कर पट्टा निरस्त करने की चेतावनी दी है। छह पट्टा धारक किश्त नहीं जमा कर रहे हैं, जिससे खदानें शुरू नहीं हो पा रही हैं।

इनमें सिल्वर लाइन आटो मोबाइल साड़ी खादर, मे.यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स लड़ाका पुरवा, जय अंबे कांस्ट्रेक्शन कंपनी सादी मदनपुर, मे.साईं चरन इन्फ्राटेक लि. खप्टिहाकलां, मे.जय मां सिद्धदात्री बिल्डटेक जौहरपुर खंड-3 व मे.नव आरुषी ट्रेडर्स खप्टिकला शामिल हैं। इन्हें भी अंतिम नोटिस में डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल किश्तें जमा कर खनन नहीं शुरू करते तो पट्टे निरस्त होंगे और काली सूची में डाला जाएगा। नए पट्टे किए जाएंगे।

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